माननीय राज्य सूचना आयोग के सख्त आदेश के बाद जनपद में अपने संबंधो का हवाला देकर जानकारी देने से बचने वाले ग्रा० पं बिसनखेड़ा,( इंदोर) के सचिव विष्णु मालवीय ने दी जानकारी

इंदौर ! सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगने पार लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंधो का हवाला देकर जानकारी देने में आनाकानी करते हैं , लेकिन राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद  अंत में उन्हें जानकारी देनी ही पड़ती है


गौरतलब है की आवेदक खन्नू विश्वकर्मा द्वारा इंदोरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बिसनखेड़ा के सचिव विष्णु मालवीय से अप्रेल 2019  में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन संबंधित द्वारा ना तो उन्हें कोई जानकारी दी और ना ही कोई पत्राचार किया, जिसके बाद आवेदक ने  जनपद पंचायत इंदौर में प्रथम अपील  प्रस्तुत की ! जहां सुनवाई के दौरान संबंधित द्वारा यह कहा गया की जनपद कार्यालय में उसके रिश्तेदार कार्यरत हैं , जिससे उसे कोई जानकारी देने की जरुरत नहीं हे, जनपद के अपीलीय अधिकारी (खंड पंचायत अधिकारी ) द्वारा सचिव का ही पक्ष लिया गया, जिस कारण आवेदक को जानकारी नहीं मिली ! इसके पश्चात आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ! 


जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी (राज्य सूचना आयोग ) ने आवेदक के तर्कों से सहमति होकर संबंधित को 15 दिवस में जानकारी देने का आदेश जारी किया ! तब  उपरोक्त सचिव विष्णु मालवीय द्वारा जानकारीं भेजी गई !