मप्र राज्य सूचना आयोग के आदेश पर विभाग ने लोक सूचना अधिकारी पर एक वर्षीय वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की अधिरोपित की !

प्रोग्रेसिव इंडिया !  मप्र राज्य सूचना आयोग भोपाल के पारित आदेश क्रमांक सी -0311/ एस आई सी /इंदौर /2017 /कोर्ट -4 /857  के आधार पर मप्र वेयरहाउसिंग एन्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन शाखा खालवा के लोक सूचना अधिकारी  शाखा प्रबंधक श्री बिलवन मोरे पर विभाग द्वारा निगम स्टाफ रेग्युलेशन 1962  रेगुलेशन 22 (1) (सी ) के प्रावधानों के अंतर्गत एक वर्षीय वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव  से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई !

गौरतलब हे आवेदक खन्नू विश्वकर्मा  द्वारा मप्र वेयरहाउसिंग एन्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन शाखा खालवा के लोक सूचना अधिकारी  शाखा प्रबंधक से 10 /- के पोस्टल आर्डर के साथ आवेदन प्रेसित कर सूचना  अधिकारतः जानकारी मांगी गई थी, जिसके पश्चात  लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह कहकर जानकारी  नहीं दी गई की आवेदक आवेदन के साथ 10 /- की नगद रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करे ! जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग को की गई थी ! 

उक्त शिकायत की सुनवाई पर विभागीय कार्यवाही के लिए यह  आदेश माननीय सूचना आयुक्त महोदय द्वारा  जारी किया गया था !